प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची | pradhan mantri awaas yojana
Pradhan Mantri Awaas Yojana : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) 1 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और कच्चे-जीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को पक्के घर प्रदान करना है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा संचालित है और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) मापदंडों के आधार पर की जाती है और ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित की जाती है। योजना के तहत धनराशि सीधे लाभार्थियों के आधार-लिंक्ड बैंक खाते या डाकघर खाते में भेजी जाती है। PMAY-G को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।
यह योजना पहले इंदिरा आवास योजना (IAY) के नाम से 1985 में शुरू की गई थी, जिसे 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना में बदल दिया गया। PMAY-G के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों को अपने घर बनाने के लिए सहायता राशि दी जाती है।
PMAY Gramin List 2024 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के गरीब और बेघर लोगों को घर बनवाने के लिए सहायता राशि दी जाती है, और इस राशि की मदद से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिक, खुद का घर बनवाने में सक्षम हो पाते हैं, इस योजना के द्वारा भारत के बेघर और गरीब नागरिकों को आवास देने का कार्य सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। PM Awas Yojana के 2 रूप हैं, पहला ग्रामीण और दूसरा जो शहरी क्षेत्रों के लिए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत लाभार्थियों की सूची देखने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
सबसे पहले, PMAY-G की आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर जाएं।
2. Stakeholder सेक्शन:
वेबसाइट पर जाने के बाद, होम पेज पर "Stakeholder" सेक्शन पर क्लिक करें।
3. IAY/PMAYG Beneficiary लिंक:
इसके बाद "IAY/PMAYG Beneficiary" लिंक पर क्लिक करें।
4. रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें:
यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो उसे दर्ज करें और "Submit" बटन पर क्लिक करें।
5. लिस्ट देखने के अन्य तरीके:
अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो आप "Advanced Search" विकल्प का उपयोग कर सकते हैं:
- राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत चुनें।
- कैप्चा कोड दर्ज करें और "Search" बटन पर क्लिक करें।
इसके बाद, आपकी स्क्रीन पर लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित हो जाएगी।
इस प्रक्रिया के माध्यम से, आप PMAY-G के तहत लाभार्थियों की सूची आसानी से देख सकते हैं और अपने या किसी अन्य व्यक्ति का नाम जांच सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत वित्तीय सहायता और सुविधाओं को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:
1. वित्तीय सहायता:
- मैदानी क्षेत्रों के लिए: प्रति इकाई ₹ 1,20,000।
- पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों के लिए: प्रति इकाई ₹ 1,30,000 (हिमालयी राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश)।
2. संस्थागत वित्त (ऋण):
- इच्छुक लाभार्थी 3% की कम ब्याज दर पर स्थायी घर बनाने के लिए ₹ 70,000 तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- अधिकतम मूल राशि जिसके लिए सब्सिडी मांगी जा सकती है: ₹ 2,00,000।
3. घर का आकार:
- घर का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर होगा, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने के लिए एक समर्पित क्षेत्र शामिल होगा।
- शौचालयों के निर्माण के लिए लाभार्थियों को ₹ 12,000 तक की वित्तीय सहायता मिलती है।
5. मनरेगा के साथ अभिसरण:
- लाभार्थी 95 दिनों के लिए ₹ 90.95 प्रति दिन की दर से अकुशल श्रमिक (ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण) के रूप में रोजगार का हकदार है।
6. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के साथ अभिसरण:
- प्रत्येक घर को एक एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाता है।
- पाइप पेयजल, बिजली कनेक्शन, स्वच्छ और कुशल खाना पकाने के ईंधन, और सामाजिक और तरल अपशिष्ट के उपचार आदि के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के साथ अभिसरण किया जाता है।
8. भुगतान प्रक्रिया:
- भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीधे लाभार्थियों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों या डाकघर खातों में किया जाता है।
इस प्रकार, PMAY-G के तहत लाभार्थियों को कई प्रकार की वित्तीय और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ताकि वे अपने घर को सुरक्षित और आरामदायक बना सकें।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
1. आधार संख्या और आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति:
- यदि आवेदक अशिक्षित है, तो अंगूठे के निशान के साथ सहमति पत्र आवश्यक है।
2. जॉब कार्ड:
- मनरेगा के साथ विधिवत पंजीकृत जॉब कार्ड।
- मूल और डुप्लिकेट दोनों।
4. स्वच्छ भारत मिशन (SBM) संख्या:
- SBM के तहत प्राप्त संख्या।
5. शपथ पत्र:
जिसमें कहा गया हो कि लाभार्थी या उनके परिवार के सदस्यों के पास पक्का मकान नहीं है।
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